मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर आज सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में सर्वे के लिए समयसीमा निर्धारित करते हुए सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक जमा करने को कहा है. इसके साथ ही मामले से भी जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी की है. हिंदू पक्ष कोर्ट के आदेश को अपनी जीत बता रहा है.
शाही ईदगाह को हटाने की मांग
श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित एक अन्य मामले में वादी एडवोकेट महेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि कोर्ट ने वादी अमीन से तीन दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. बता दें कि वादी विष्णु गुप्ता ने 13.37 एकड़ जमीन मुक्त कराने की मांग की है.बता दें कि ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है वहीँ ढाई एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह के ज़मीन पर कब्ज़े को अवैध बता रहा है और जमीन पर अपना दावा किया है. इसके साथ ही हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग कर रहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद केस में आयी तेज़ी
वहीँ श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर कुछ याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को इस मामले में चार महीने के अंदर सुनवाई पूरी कर मामले को निस्तारित करने का आदेश दिया था इसके बाद मामले की सुनवाई में तेजी आई. इस बारे में पहले 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से न हो सकी. इससे पूर्व भी आधा दर्जन से अधिक वादी सिविल जज सीनियर डिवीजन (प्रथम) की अदालत में भी यही मांग रख चुके हैं लेकिन अब तक उन याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं किया जा सका है.