Gyanvapi Case: शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने से कोर्ट का इंकार, ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला

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ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को मामले की सुनवाई कर रहे वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ख़ारिज कर दिया है, यह मांग हिंदू पक्ष की ओर से ज़ोरदार तरीके से की गयी थी, इस फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. जिला जज ने कहा कि शिवलिंग के कार्बन डेटिंग का आदेश देने से शीर्ष अदालत के उस निर्देश की अवहेलना होती जिसमें उसने कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है, उसे वहीँ पर सुरक्षित रखा जाए. अब अगर उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाती तो उसे क्षति भी पहुँचने का खतरा था जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती थी.

इस मामले पर फैसला पिछली सुनवाई में होने वाला था लेकिन इस मुद्दे पर याचिकर्ताओं के बीच मतभेद की बात सामने आ गयी थी. दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के मुद्दे पर चार महिला याचिकाकर्ताओं ने बिना क्षति पहुंचाए कार्बन डेटिंग की मांग की थी. वहीं एक महिला याचिकाकर्ता का कहना था कि मस्जिद से जो आकृति मिली है वो शिवलिंग ही है इसलिए उसकी कार्बन डेटिंग कराने का कोई मतलब नहीं, वो हमारे भगवान् भोलेनाथ ही हैं. जबकि मुस्लिम पक्ष के तरफ से अंजुमन इंतजमिया मसाजिद कमेटी ने कहा था कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है और इसकी कार्बन डेटिंग नहीं की जानी चाहिए.

बता दें कि पिछले वर्ष अगस्त में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन पूजा करने के लिए याचिका डाली थी. इस याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था. सर्वे के दौरान ही मस्जिद के वुजूख़ाने के अंदर एक गोलाकार आकृति मिली थी जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा. मामला संगीन होता गया और हिंदू पक्ष ने पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग कर दी. सेशन कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया. सुप्रीम कोर्ट ने मिले कथित शिंवलिंग की सुरक्षा का आदेश देने के साथ केस को जिला जज के पास ट्रांसफर कर यह निर्देश दिया कि इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर जल्द फैसला सुनाया जाय. बाद में जिला जज ने याचिकर्ताओं की पूजा की मांग वाली अपील को सुनवाई योग्य मान लिया.

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