30 जून से पहले Aadhar card and Pan card link नहीं कराया तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

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Aadhar card and Pan card link : आधार कार्ड और पैन कार्ड को अगर लिंक नहीं कराया तो 30 जून के बाद पैन कार्ड की वैधता समाप्त हो सकती है। पैन कार्ड निष्क्रिया हो जाएगा। अगर 30 जून की डेडलाइन से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा। यानी कि इसे डॉक्यूमेंट के तौर पर उपयोग नहीं कर पाएंगे। जल्द अपना पैन कार्ड लिंक करवा देना चाहिए। अगर लगता है कि पैन कार्ड लिंक है तो एक बार चेक कर लेना चाहिए।

आज के दौर में आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी दस्तावेज है। किसी भी काम के लिए इन दोनों दस्तावेजों की जरूरत होती है। जब आईटीआर फाइल करते हैं या बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तब भी आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी होता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है।

सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 निर्धारित है। अगर आधार कार्ड को पैन कार्ड से अभी तक लिंक नहीं करवाया तो जल्द ही ये काम करवा लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में परेशानी उठानी पड़ेगी। इसी के साथ 30 जून के बाद आधार को पैन कार्ड से लिंक करने पर चालान देना होगा।

अगर ये काम पूरा नहीं करते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। एक तरह से बेकार हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने 2007 से पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अगर कंप्यूज हैं कि आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं तो एक बार चेक कर लेना चाहिए।

पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक स्टेट्स

अगर मालूम नहीं है कि आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं तो एक बार स्टेट्स चेक करें।
सबसे पहले इनकम टैक्स ई.फाइलिंग के अधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है।
यहां Quick सेक्शन में दूसरे नंबर पर आधार स्टेट्स का ऑप्शन है, वहां क्लिक करें।
जैसे ही इस ऑप्शन को सलेक्ट करेंगे। एक नया पेज खुलेगा।
इस पेज पर पैन नंबर और आधार नंबर लिखना होगा।
अगर पैन आधार से लिंक होगा तो स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर नहीं होता है तब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा।

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