क्या आपके रेस्टोरेंट वाले भी GST के नाम पर दे रहे बढ़ा बिल

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साल 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद आपको लगभग हर चीज पर जीएसटी चुकाना होगा। महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, हम जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं. तो खाने के बाद जो बिल मिलता है उसमे सिर्फ खाने के पैसे नही लिखे होते उसके साथ जीएसटी भी जुड़ा होता है.

हम रेस्टोरेंट वालों से बिना बहस किए चुपचाप अपना बिल चुकाते हैं और चले जाते हैं लेकिन यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि बेशक खाने के बिल पर जीएसटी लगाया जाता है लेकिन हर रेस्टोरेंट आपसे जीएसटी नहीं ले सकता। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस रेस्टोरेंट में आपको बिल पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है।

रेस्तरां जीएसटी क्यों नहीं लगा सकते?

अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है तो हम आपको बता दें कि कुछ रेस्टोरेंट केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत आते हैं। इस योजना का नाम जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है। रेस्टोरेंट के इस स्कीम में होने का सीधा सा मतलब ये है कि वो रेस्टोरेंट आपसे खाने के बिल पर जीएसटी नहीं जोड़ सकते.

सरकार की इस योजना के तहत उन रेस्टोरेंट्स को शामिल किया जा सकता है जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है. अगली बार जब भी आप खाना खाने जाएं तो बिल चुकाने से पहले यह जांच लें कि वह रेस्टोरेंट इस योजना के तहत आता है या नहीं। अब आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा रेस्टोरेंट इस योजना के तहत आता है और कौन सा नही।

किस प्रकार जांच करें?

आपको बता दें कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस योजना के तहत कौन सा रेस्टोरेंट शामिल है। जो रेस्टोरेंट सरकार की इस जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में शामिल है, उस रेस्टोरेंट को अपने बिल पर “कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति, आपूर्ति पर कर लेने के लिए पात्र नहीं” लिखना जरूरी है।

फिर क्या है, जैसे ही आप ये लिखा देखें तो तुरंत समझ जाएं कि ये रेस्टोरेंट सरकार की इस योजना का फायदा उठा रहा है. ऐसे में अगर रेस्टोरेंट आपसे जीएसटी चार्ज जोड़ता है तो आप जीएसटी देने से साफ़ इनकार कर सकते हैं।

जीएसटी पोर्टल पर जांचें

ऐसे में आप जीएसटी पोर्टल के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि यह रेस्टोरेंट इस योजना का लाभ उठा रहा है या नहीं। करने के लिए आप

सबसे पहले जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाएं।
इसके बाद आपको सर्च टैक्सपेयर पर क्लिक करना होगा।
अगले चरण में आपको सर्च कंपोजिशन टैक्सपेयर पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको जीएसटी नंबर डालना होगा ।
जीएसटी नंबर डालते ही आपको पता चल जाएगा कि रेस्टोरेंट इस योजना के अंतर्गत आता है या नहीं।

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