पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आयी मुसीबत, नए ग्राहक जोड़ने पर पाबन्दी

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डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम बड़ी मुसीबत में पड़ गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आदेश में Paytm Bank पर नए ग्राहक जोड़ने पर पाबन्दी लगा दी है। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि पेटीएम बैंक को तत्काल प्रभाव से इस आदेश का पालन करना होगा। केंद्रीय ने कहा कि एक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट से बैंक में गैर-अनुपालन और महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं का पता चला है। ऐसे में आगे की कार्रवाई करने की जरूरत है. इसके साथ ही 29 फरवरी 2024 के बाद मौजूदा ग्राहकों के खातों में लेनदेन पर भी रोक लगा दी गई है।

केंद्रीय बैंक के आदेश के मुताबिक 29 फरवरी के बाद ग्राहकों के खातों, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट और फास्टैग आदि में कोई जमा या निकासी नहीं हो सकेगी। हालांकि RBI ने स्पष्ट किया है कि खाते में उपलब्ध राशि को निकालने या उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिसमें बचत बैंक खाता, चालू खाता और फास्टैग आदि सेवाएं शामिल हैं।

केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 11 मार्च के बाद से नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था. 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

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