- फेसशील्ड लगाना, मास्क और ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा
न्यूज़ डेस्क – उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन 5.0 के लिए गाइडलाइन आ चुकी हैं. इसमें कहा गया है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन रखनी होगी. साथ ही इंट्री गेट पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी.सैलून और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले सभी कर्मियों को फेसशील्ड लगाना, मास्क और ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा. सैलून में मौजूद अन्य लोगों को भी फेस मास्क, फेस कवर और ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा.
बाल काटने या दाढ़ी बनाने में कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ एक बार
बाल काटने या दाढ़ी बनाने में कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है. गाइडलाइन में कपड़े की जगह डिस्पोजेबल कपड़ा या अन्य सामग्री का इस्तेमाल करने को कहा गया है.
मार्केट सुबह 9 से रात 9 तक
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे. वहीं, पार्कों को सुबह और शाम में 5 से 8 बजे तक खोला जा सकेगा. इसके अलावा प्रदेश में रोडवेज की बसें चलाए जाने का भी आदेश सरकार ने दे दिया है.

