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TCS Tex: विदेश में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर फिलहाल टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने तीन माह के लिए फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विदेशों में क्रेडिट कार्ड खर्च पर टीसीएस(Tax Collected at Source) का अधिक दर लागू करने का फैसला टाल दिया। सरकार ने पांच प्रतिशत टीसीएस को 1 जुलाई से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। सरकार के एलान के अब यह फैसला 1 अक्तूबर 2023 से लागू होगा।
सरकार के फैसले के मुताबिक सात लाख रुपए तक के इंटरनेशनल टूर पैकेज पर 5 प्रतिशत टीसीएस काटा जाएगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेशों में खर्च उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसे में इस स्रोत पर टीसीएस कर कटौती नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने यात्रा पैकेज सहित विदेशों में धन भेजने के लिए बढ़ी दर से टीसीएस काटे जाने के फैसले को तीन माह तक के लिए टालने का फैसला लिया है। यानी 30 सितंबर तक टीसीएस टैक्स लगाने का प्रावधान लागू नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न पक्षों और माध्यमों से आए विचारों और सुझावों के बाद इस फैसले में बदलाव करने पर सहमति बनी। सबसे पहले निर्णय लिया है कि एलआरएस के तहत उद्देश्यों और विदेश यात्रा टूर पैकेज प्रति व्यक्ति प्रति साल सात लाख रुपये राशि के लिए टीसीएस दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भले भुगतान किसी तरीके से क्यों न हो।
मंत्रालय ने कहा कि संशोधित टीसीएस शुल्क दरों के क्रियान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने का अधिक समय देने का निर्णय किया है। 20 प्रतिशत की दर तब लागू होगी जब खर्च की सीमा सात लाख रुपए से अधिक होगी।
बजट में किया एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए फॉरन रेमिटेंस यानी विदेशों में धन भेजने पर टीसीएस दर बढ़ाने की घोषणा की थी। उदारीकृत धन प्रेषण योजना(एलआरएस) के तहत फॉरन रेमिटेंस पर पांच प्रतिशत टीसीएस कटता है। इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाने की योजना है। कुछ मामलों में हालांकि इसमें छूट है। टीसीएस टैक्स की बढ़ी दर एक जुलाई 2023 से लागू होनी थी। लेकिन इसको 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। इसे लेकर अब अगली घोषणा एक अक्तूबर को होगी।

