NEET विवाद पर सुप्रीम कोर्ट, लेशमात्र लापरवाही से भी निपटा जाना चाहिए

एजुकेशनNEET विवाद पर सुप्रीम कोर्ट, लेशमात्र लापरवाही से भी निपटा जाना चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन पीठ ने 18 जून को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से कहा कि NEET विवाद पर वह सभी आरोपों को दूर करने के लिए सरकारी निकाय से समय पर कार्रवाई की उम्मीद करती है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवी भट्टी की पीठ ने कहा, “यदि किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही की गयी है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर नितिन विजय नामक एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर की गईं। NEET विवाद से सभी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होने की उम्मीद है।

आज सुनवाई के दौरान विजय के वकील ने अदालत से कहा कि उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि छात्र इन परीक्षाओं में बैठने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वकील ने कहा, “हम इन छात्रों द्वारा की गई मेहनत को नहीं भूल सकते।” एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील कनु अग्रवाल ने अदालत से आग्रह किया कि याचिका पर जवाब दाखिल होने तक इस संबंध में कोई टिप्पणी न की जाए। हालांकि अदालत ने कहा, “हमें एनटीए से समय पर कार्रवाई की उम्मीद है।” न्यायालय ने आगे कहा, “एनटीए के रूप में आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। यदि कोई गलती है, तो हाँ कहें, यह एक गलती है, और यही वह कार्रवाई है जो हम करने जा रहे हैं। इससे आपके प्रदर्शन में आत्मविश्वास पैदा होगा।”

13 जून को, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के 1,563 NEET-UG उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द करने के निर्णय को स्वीकार कर लिया, जिन्हें परीक्षा समाप्त करने के लिए अपेक्षित समय नहीं मिला, अब छात्रों को इस महीने के अंत में फिर से परीक्षा देने का विकल्प मिल रहा है।

NTA ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि ये उम्मीदवार यदि चाहें तो पुनः परीक्षा दे सकते हैं, जो 23 जून को होने की संभावना है और परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाने हैं। NTA के प्रतिनिधि ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि यदि उम्मीदवार पुनः परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो बिना अनुग्रह अंकों के उनके स्कोर को NEET-UG के लिए अंतिम माना जाएगा।

एनटीए ने यह भी आश्वासन दिया कि पुन: परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया 1 जुलाई तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि नीट यूजी के लिए काउंसलिंग 4 जुलाई से शुरू होने की संभावना है।

अदालत ने दोहराया कि वे यूजी मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि अदालत काउंसलिंग के दौरान लिए गए किसी भी फैसले को पलट सकती है।

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