सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्य करें शराब की होम डिलिवरी पर विचार

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नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच कई राज्यों में शराब की बिक्री शुरू हो गई है। कई जगहों पर शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं और इस वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में इन दुकानों को बंद किया जाना चाहिए।

याचिका पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि हम इसको लेकर कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। यह राज्य सरकारों का नीतिगत मसला है, लेकिन राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड और मानकों को बनाए रखने के लिए शराब की होम डिलेवरी या अप्रत्यक्ष बिक्री पर विचार करना चाहिए।

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