21 से 26 जनवरी तक यूपी के इन शहरों में धारा 144 लागू

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अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो रहा है। इसके बाद गणतंत्र दिवस है. एक धार्मिक उत्सव है तो दूसरा राष्ट्रीय उत्सव , ऐसे में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए यूपी की राजधानी समेत तीन ज़िलों में एहतियाती कदम उठाये गए हैं और निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. 21 जनवरी यानि कल से 26 जनवरी तक लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू किया गया है। दूसरे शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर गणतंत्र दिवस समारोह तक लोगों का सार्वजानिक स्थलों पर इकठ्ठा होना मना है।

गौतम बौद्ध नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त (ला एंड आर्डर) उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गयी है। लखनऊ में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह और गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। एडिशनल डीसीपी (ला एंड आर्डर ) हृदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रतिबंधों में पांच या अधिक लोगों की मीटिंग, अनधिकृत जुलूस और प्रदर्शनों पर पाबन्दी शामिल है जो कल से छह दिन तक लागू रहेगा।

बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 जनवरी को हज़रत अली की जयंती है, मुसलमानों में शिया समुदाय के लिए ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है और शिया समुदाय के लोग इसे काफी सम्मानपूर्वक मनाते हैं और फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह है इसीलिए धारा 144 को 6 दिनों के लिए लागू किया गया है। एडिशनल डीसीपी (ला एंड आर्डर ) हृदेश कठेरिया ने आगे कहा कि इन सबके साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों और किसानों द्वारा कुछ विरोध और प्रदर्शन भी किए जाते हैं जिसके नतीजे में असामाजिक ताकतों द्वारा शांति भंग करने की संभावना को पूरी तरह से खारिज करना असंभव हो जाता है।

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