RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज शुक्रवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 72 लाख रुपए और निजी क्षेत्र के Federal Bank पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Mercedes Benz Financial Services India Private Limited (जिसे पहले डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पर अपने नो योर कस्टमर (KYC) निर्देश, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विज्ञप्ति जारी की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी की है। जिसमें कहा कि पंजाब नेशनल बैंक पर यह जुर्माना ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा‘ से संबंधित प्रावधानों के नियमों का पालन नहीं करने के लिए लगाया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने एक दूसरी विज्ञप्ति में कहा कि केवाईसी नियमों के कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
13.38 लाख रुपए का monetary penalty लगाया
RBI ने कहा कि कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम पर ‘गैर-बैंकिंग कंपनी– गैर जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (RBI) के निर्देश, 2016′ के नियमों का पालन नहीं करने के लिए 13.38 लाख रुपए का monetary penalty लगाया गया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों और जमा वित्तीय संस्थान इकाइयों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।