RBI News: पेटीएम पर नियमों का पालन नहीं करने पर RBI ने लगाया 5.39 करोड़ का जुर्माना

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RBI Penalty on Paytm: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर नो योर कस्टमर(केवाईसी) नियमों सहित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के एवज में 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पेटीएम पर जुर्माना लगाने के बाद आरबीआई ने कहा कि Paytm बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की। इसी के साथ Paytm ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं की है। जिसके एवज में Paytm पर जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज गुरुवार को कहा कि उसने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों के अनुपालन नहीं करने के लिए 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने ‘भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई दिशानिर्देश’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’ व ‘यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग प्रयोगों को सुरक्षित करने’ से संबंधित कुछ नियमों का पालन नहीं करने का पता लगाया है।

Paytm बैंक की KYC/AML (मनी लांड्रिंग रोधी) के नजरिए से जांच की गई

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक Paytm बैंक की केवाईसी/एएमएल (मनी लांड्रिंग रोधी) के नजरिए से विशेष जांच की गई है। आरबीआई की ओर से पहचाने लेखा परीक्षकों ने Paytm बैंक का सिस्टम ऑडिट किया। रिपोर्टों की जांच के बाद आरबीआई ने बयान में कहा है कि जांच में पाया गया कि Paytm पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए मौजूद संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी की पहचान करने में असफल रहा है।

आरबीआई के मुताबिक यह पता चला कि बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की। Paytm ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं की है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि Paytm पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों ने अग्रिम खातों में दिन के अंत की शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया है। Paytm को नोटिस जारी कर पूछा गया कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?

Paytm पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी

आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि नोटिस पर Paytm के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप की पुष्टि हुई है। और Paytm पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।

इसके अलावा, आरबीआई ने यह भी कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य Paytm बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इस बीच, केंद्रीय बैंक ने कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पुणे स्थित अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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