Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडियन बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने आज सोमवार को एक बयान में कहा कि एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना (Penalty on SBI) लगाया है। यह मौद्रिक दंड ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ और ग्रुप के भीतर लेन-देन तथा लोन प्रबंधन के जारी निर्देशों के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपए का जुर्माना
आरबीआई ने कहा कि ‘ऋण और अग्रिम–वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’, केवाईसी और ‘भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार जमा पर ब्याज दर निर्देश, 2016 के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर इंडियन बैंक (Indian Bank) पर 1.62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जमाकर्ता Education and Awareness Fund Scheme के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया है।
फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर आरबीआई की कार्रवाई
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर, 2023 के एक आदेश के जरिए फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Fedbank Financial Services Limited) पर 8.80 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना एनबीएफसी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी के प्रावधानों का अनुपालन न करने को लेकर लगाया गया है। आरबीआई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। उनको आगाह किया है कि वो आगे से आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए काम करें।