GST कानून में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। ऑनलाइन गेमिंग—कसीनों के गणना से जुड़ा मामला है। ईवाई टैक्स पार्टनर सौरभ ने बताया कि अधिसूचना के बाद मामले से जुड़ी अस्पष्टता और अनिश्चितता का प्रभाव समाधान हो जाएगा। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि वॉलेट में पैसा जमा करना आपूर्ति के रूप में योग्य है या नहीं।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो द्वारा की गणना के लिए सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन को अधिसूचित किया। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को आज अधिसूचना जारी किया है। इसमें, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनों द्वारा टैक्स की गणना के लिए मूल्यांकन पद्धति का जिक्र है। बता दें कि कर की गणना में संशोधन पिछले महीने जीएसटी परिषद के निर्णय के आधार पर की है।
ईवाई टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि अधिसूचना के बाद मामले से जुड़ी अस्पष्टता और अनिश्चितता का प्रभावी समाधान होगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं कि वॉलेट में पैसा जमा करना आपूर्ति के रूप में योग्य होता है या नहीं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर रजत मोहन ने बताया कि अधिसूचना के मुताबिक, किसी खिलाड़ी द्वारा जीती गई जीत कर तटस्थ रहेगी।
पूरा टैक्स केवल पहले चरण में एकत्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्लेयर पूल में मौजूद नकद खरीद के लिए सरकार ने संक्रमणकालीन प्रावधान का संकेत नहीं दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार कुछ समय में परिपत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करेगी।
GST कानून में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी, ऑनलाइन गेमिंग-कसीनो Tax गणना से जुड़ा मामला
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