12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं – लेकिन टैक्स स्लैब अभी भी मौजूद?

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 12 लाख रुपये तक के वेतन वाले व्यक्तियों के लिए कोई कर देयता नहीं घोषित की। सीतारमण ने कहा कि इस कदम से कराधान प्रणाली को सरल बनाने और इसे और अधिक प्रगतिशील बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, कई करदाताओं द्वारा पूछा जा रहा सवाल यह है कि अगर 12 लाख रुपये तक कोई देयता नहीं है तो कर स्लैब अभी भी क्यों मौजूद हैं?

इस सवाल का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में देते हुए कहा कि सरकार का इरादा मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने का है, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि उच्च वेतन पाने वालों को कर नहीं देना चाहिए। उन्हें 12 लाख रुपये सीमा के तहत कवर किए जाने के बजाय कम दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। इसलिए अलग-अलग दृष्टिकोण है।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि संशोधन कराधान प्रक्रिया को सरल बनाने और दर स्लैब को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। “संशोधित दरें केवल एक आय वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सभी आय वर्ग के वेतनभोगी लोगों के लिए लाई गई थीं।” सीतारमण ने कहा कि करों में कटौती के पीछे का विचार करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालना था। उन्होंने साक्षात्कार के दौरान कहा, “हमने कर संग्रह को छोड़ने के दृष्टिकोण से नहीं सोचा। हम अपने करदाताओं की जेब में अधिक पैसा डालना चाहते थे, जो ईमानदारी से कर चुका रहे हैं। हमारे पास अन्य समूहों के लोगों के लिए योजनाएं हैं, जैसे गरीबों के लिए मुफ्त भोजन योजना। लेकिन सरकार ने सोचा कि वो करदाताओं को क्या दे सकती है। इसलिए, हम इसे पैसे की कमी के रूप में नहीं देखते हैं।”

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि 12 लाख रुपये तक के वेतन वाले व्यक्तियों पर कोई कर देयता नहीं होगी, जिससे “मध्यम वर्ग” को भारी बढ़ावा मिलेगा। यह घोषणा आर्थिक सर्वेक्षण के एक दिन बाद की गई है जिसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है और पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक मजदूरी में कमी आई है।

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