Meerut News: तमंचा Factory चलाने वाले दो भाइयों को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड

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मेरठ। अवैध तमंचा फैक्ट्री चलाने वाले दो भाइयों को आज कोर्ट ने पांच-पांच साल की कठोर करावास और दोनों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऐसा पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण हुआ। जिन लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है उनके नाम हसीन पुत्र हाकम अली व अनीस पुत्र हाकम अली निवासी गण ग्राम राधना इनायतपुर थाना किठौर हैं। मामला 2008 का है यानी 14 साल तक कोर्ट में चले मामले के बाद आरोपियों को सजा मिल सकी। 

यह है मामला : 

13 अक्टूबर 2008 को थाना किठौर पुलिस ने दो सगे भाइयों हसीन पुत्र हाकम अली व अनीस पुत्र हाकम अली निवासी गण ग्राम राधना इनायतपुर थाना किठौर जिला मेरठ को उनके मकान से गिरफ्तार किया गया था। दोनों भाई अपने मकान में अवैध तमंचा फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस ने इन दोनों के पास से भारी मात्रा में अवैध असलाह बनाने के औजार और समान बरामद किए ​थे। इनके पास से काफी संख्या में बने और अधबने तमंचे बरामद हुए थे। एसएसपी मेरठ द्वारा जनपद के समस्त थानों को पैरवी हेतु अभियोग चिन्हित कर निर्देशित किया गया।

एसएसपी के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक किठौर अरविन्द मोहन शर्मा व मुख्य आरक्षी पैरोकार सतीश कुमार द्वारा कोर्ट में लगातार पैरवी करते रहने के कारण ही आज अभियुक्त हसीन पुत्र हाकम अली व अनीस पुत्र हाकम अली निवासीगण ग्राम राधना इनायतपुर थाना किठौर मेरठ, के विरूद्ध धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम का अपराध सिद्ध होने पर एसीजेएम तृतीय मेरठ द्वारा अभियुक्त हसीन पुत्र हाकम अली व अनीस पुत्र हाकम अली निवासीगण ग्राम राधना इनायतपुर थाना किठौर जिला मेरठ, को पांच-पांच साल के कारावास व 05–05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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