देहरादून। लोक सेवा आयोग ने सभी भर्ती परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 फीसद आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसमें उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा शामिल होने के संकेत दिए हैं। महिला आरक्षण की गजट अधिसूचना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को मिल गई है। इस पर निर्णय लेने के लिए आयोग ने अब 7 फरवरी को बोर्ड बैठक बुलाई है।
10 जनवरी को जारी किया था गजट
उत्तराखंड सरकार ने 10 जनवरी 2023 को राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण गजट अधिसूचना जारी की थी। लेकिन अधिसूचना की कॉपी देहरादून से हरिद्वार स्थित आयोग कार्यालय पहुंचने में काफी समय लग गया। इस देरी की वजह तकनीकी खामी बताई जा रही है।
गजट अधिसूचना नहीं मिलने के चलते पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण को लागू नहीं किया जा सका। इसके चलते सभी महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की मेरिट में शामिल कर लिया गया। एक पद के सापेक्ष 15 के स्थान पर 70 अभ्यर्थियों को इसमें जगह दे दी गई।
भाजपा नेता ने आयोग के सामने उठाया मामला
यह खुलासा उस दौरान हुआ जब भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने आयोग के समक्ष मामला उठाया। आयोग की तरफ से उन्हेंं बताया कि अभी गजट अधिसूचना नहीं मिली है। इस पर जुगरान ने सचिव कार्मिक शैलेश बगौली के सामने मामला उठाया। इसी के साथ ही सरकार से दखल की मांग की गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आरक्षण लागू हुआ तो पीसीएस मुख्य परीक्षा की नई मैरिट सूची तैयार होगी।
अब इस संबंध में सात फरवरी को बैठक बुलाई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बैठक बुलाए जाने की पुष्टि की है।