कोरेाना बंदिशों में मनेेगा नये साल का जश्न

उत्तर प्रदेशकोरेाना बंदिशों में मनेेगा नये साल का जश्न

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कोरेाना बंदिशों में मनेेगा नये साल का जश्न

बंद स्थानों पर 100 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा
कोविड-19 प्रोटोकाल का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य

न्यूज डेस्क। नये साल के जश्न पर भी कोरोना का ग्रहण लगा रहेगा। उत्तर प्रदेश में नये साल पर होेने वाले आयोजनों पर कोविड-19 की बंदिशें लागू रहेंगी। बंद स्थानों पर अधिकतम सौ लोग और खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता में लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है। वहीं आयोजन के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन जैसे सामाजिक दूरी और माॅस्क पहनना आदि का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य रहेगा। किसी भी आयोजन के लिये प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं शासन द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन में लोगों को नववर्ष अपने घर में ही मनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

नववर्ष के आगमन पर होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों में अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने से कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका है। ऐसे में नए साल के जश्न को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देश में अधिकारियों को नववर्ष कार्यक्रमों में विशेष सावधानी बरतते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल का पूरा पालन कराये जाने को कहा है।

आयोजक पर होगा कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व

नववर्ष कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर ही कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स का पालन कराने का उत्तरदायित्व रहेगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि आयोजन की अनुमति देने के समय आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या की जानकारी भी ली जाये। आयोजकों को कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जाये और इनके अनुपालन का दायित्व आयोजकों को ही दिया जाये। आयोजन में फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैंडवाश का प्रयोग अनिवार्य होगा। किसी भी बन्द स्थान यथा हाल, कमरे में कार्यक्रम की स्थिति में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान, मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही अनुमति दी जायेगी।

दिये गये निर्देश में प्रशासन को कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर पीए सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार-प्रसार कराने, लोगों को नववर्ष अपने घर में ही मनाने के लिए प्रेरित करने और कार्यक्रम स्थलों के आस-पास पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढ़ंग से सुनिश्चित करने, कार्यक्रम स्थलों की निगरानी ड्रोन कैमरों से कराने और यूपी 112 के वाहनों को आवश्यकतानुसार तैनात करने के निर्देश दिये गये हैं।

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