मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही मस्जिद ईदगाह का अमीन सर्वे बुधवार यानी 5 अप्रैल को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गौड ने स्थगित कर दिया। उन्होंने सर्वे के लिए अमीन को जारी किए गए आदेश भी वापस लेने को कहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को नियत की है।
आपको बता दें कि कोर्ट ने ईदगाह का अमीन के सर्वे रिपोर्ट दिए जाने के संबंध में 29 मार्च को आदेश दिया था। इसके बाद ईदगाह और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार इसे स्थगित करने के प्रार्थना पत्र दिए जा रहे थे। मंगलवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता जीपी निगम ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
इस पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित कर लिया गया और बुधवार को आदेश सुनाया गया। इस आदेश में कोर्ट ने अमीन के जरिए काराए जाने वाले सर्वे पर रोक लगा दी है। इससे पूर्व 29 मार्च को अदालत ने हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता के दावे में वाद भूमि पर अमीन भेजकर नक्शे समेत रिपोर्ट तलब की थी।
वहीं ईदगाह के सचिव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमीन रिपोर्ट किए जाने का अदालत का आदेश अभी अदालत ने स्थगित कर दिया है। पक्षकार के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अमीन रिपोर्ट का आदेश अदालत ने स्थगित कर दिया है। अब इस संबंध में 11 अप्रैल को सुनवाई होगी।