मुंबई। बाॅम्बे हाईकोर्ट में आज मंगलवार को आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की ओर से वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की याचिका पर सुनवाई होगी। उन्होंने अदालत से अपनी गिरफ्तारी को मनमाना और अवैध घोषित कर जमानत पर रिहा करने की मांग की है। धूत के वकील संदीप लड्डा ने कल सोमवार दोपहर जज रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की खंडपीठ में याचिका दायर की थी।
पीठ ने सोमवार को मामले में धूत के सह-आरोपी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी थी। हाईकोट ने अपने फैसले में कोचर दंपति की गिरफ्तारी के मामले में बिना सोचे-समझे करने के लिए सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी।
धूत को 26 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। याचिका में उन्होंने सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने और जांच पर रोक लगाने के साथ जमानत पर रिहा करने की मांग की है। धूत ने सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी को मनमाना, अवैध और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई और दंड प्रक्रिया संहिता का घोर उल्लंघन बताया। जो आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक होने के साथ गिरफ्तारी करने के लिए अनिवार्य होतती है।