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ITR: ITR में नहीं किया लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स में जीती धनराशि का जिक्र तो लगेगा दोगुना जुर्माना

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Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन गेम या लॉटरी में जीती रकम पर टीडीएस कटौती नियम में बदलाव किया है। इनकम टैक्स विभाग ने अब आनलाइन गेम और लाटरी में जीती गई रकम का ब्यौरा आइटीआर में दिखाया जाना जरूरी कर दिया है।
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आइटीआर भरने की अंतिम तिथि घोषित करने के साथ ही आइटीआर फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। सभी आरटीआर भरने वालों को आइटीआर दाखिल करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन गेम या लॉटरी से जीती रकम पर टीडीएस कटौती नियम में बदलाव करने के साथ ऐसी कमाई हुई राशि का ब्यौरा आइटीआर में देना अनिवार्य किया है। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग आरटीआर दाखिल करने वाले पर दो गुना जुर्माना लगा सकेंगे।इनकम टैक्स विभाग इसके लिए नोटिस जारी कर सकता है।

ऑनलाइन गेम, लॉटरी में जीती गई रकम पर टीडीएस नियम बदला

वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को ऑनलाइन गेम या लॉटरी के माध्यम से जीती रकम पर टीडीएस सीमा को हटा दिया। नियम में सख्ती की गई है। अब ऑनलाइन गेम या लॉटरी से जितनी भी कमाई की जाएगी। उस पर 30 प्रतिशत टीडीएस कटौती होगी। इतना ही नहीं जीत की ये रकम टीडीएस कटौती के बाहर होगी जो गेम या लॉटरी में प्रवेश के लिए संबंधित आयकर दाता की तरफ से संबंधित गेम-लॉटरी कंपनी को दी गई है। अभी तक 10 हजार रुपये से अधिक की कमाई पर ही टीडीएस देना होता था।

ऑनलाइन गेम या लॉटरी से हुई कमाई पर टीडीएस कटे या नहीं बताना जरूरी

आयकर नियमों के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय ऑनलाइल गेम या लॉटरी से कमाई को ‘अन्य स्रोतों से आय’ नामक कालम में रिपोर्ट किया जाना जरूरी है। भले ऑनलाइन गेम कमाई से टीडीएस कटा हुआ है या नहीं। संबंधित टैक्सपेयर को आईटीआर में ब्यौरा देना जरूरी है। लेकिन, अगर गेम की कमाई का खुलासा आईटीआर में नहीं किया है तो दोगुना जुर्माना लगाते हुए टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का सामाना करना पड़ेगा।

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