नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के जिला नैनीताल स्थिति हल्द्वानी में रेलवे द्वारा ध्वस्तीकरण के कार्य पर स्टे लगा दिया गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस भेजा है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन जमीन से करीब 4000 परिवारों को हटाने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस और पीएसी के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण रोधी इस कार्रवाई पर आज रोक लगा दी।
रेलवे का कहना है कि हल्द्वानी में 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। इस जमीन पर 4,365 परिवारों ने घर बना लिया है। जमीन पर धार्मिक स्थल बने हुए हैं। इसी के साथ इसमें स्कूल, बिजनेस सेंटर और आम लोगों के घर हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इन लोगों को काफी राहत मिली है।