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जानिए, PF अकाउंट से आप कब और किन परिस्थितियों में पैसा निकाल सकते हैं

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किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए प्रोविडेंट फण्ड उसके बुरे समय का सबसे बड़ा सहारा होता है. रिटायरमेंट के बाद प्रॉविडेंट फण्ड में जमा पैसा व्यक्ति के बुढ़ापे की लाठी होता है लेकिन इंसान के जीवन में उसकी नौकरी के दौरान भी कई बार ऐसा मौका आता है कि जब उसे पैसों की बहुत ज़रुरत होती है. ऐसे मौकों पर भी प्रोविडेंड फण्ड आपकी मदद करता है, आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपने PF अकाउंट से समय से पहले किन किन कारणों से पैसे निकाल सकते है और कब निकल सकते हैं.

तो वो व्यक्ति पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा रिटायरमेंट के समय निकाल सकता है जो दो महीने से बेरोज़गार बैठा हो. 1 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने वाला व्यक्ति 75% पैसा निकाल सकता है। पीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी मेडिकल से जुड़ी परिस्थिति में भी हो सकती है, आप मंथली बेसिक सैलरी की 6 गुना तक रकम निकाल सकते हैं या ब्याज के साथ कुल कर्मचारी हिस्सा निकाल सकते हैं। विवाह के लिए EPF में कर्मचारी के हिस्से का 50 फीसदी तक निकाला जा सकता है। शर्त ये है कि इसके लिए 7 साल की सर्विस ज़रूर हो, बच्चों और भाई-बहन की शादी में भी पैसा निकाला जा सकता है। खुद की या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कर्मचारी हिस्से का 50 फीसदी तक हिस्सा निकाला जा सकता है। यहाँ भी 7 साल की सर्विस पूरी होना जरूरी है।

इसके अलावा घर या जमीन खरीदने के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। जमीन खरीदने के लिए मंथली बेसिक सैलरी+डीए का 24 गुना निकाला जा सकता है। वहीँ घर खरीदने के लिए मंथली बेसिक सैलरी+डीए का 36 गुना पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए 5 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। घर के रिनोवेशन के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

इसके अलावा होम लोन चुकाने के लिए भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए मंथली बेसिक सैलरी+डीए की 36 गुना रकम या हाउसिंग लोन पर कुल बकाया मूलधन और ब्याज निकाला जा सकता है। यहाँ पर 10 साल की सर्विस पूरी होना जरूरी है। आप रिटायरमेंट से पहले कुल फंड का 90 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं।

पीएफ अकाउंट का पैसा आवेदन देकर निकाला जा सकता है। आवेदन के लिए आपको नया कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार)/कंपोजिट क्लेम फॉर्म (नॉन आधार) डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को EPFO ऑफिस में जमा करना होगा। वहीँ ऑनलाइन पीएफ बैलेंस निकालने के लिए आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए। ऑनलाइन पैसा निकलने के आवेदन लिए सबसे पहले आपको यूएएन पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाना होगा। अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग-इन करें। कैप्चा दर्ज करें और ‘Sign In’ बटन पर क्लिक करें। अब ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें और ‘KYC’ को चुनें। अब अपनी केवाईसी डिटेल्स को वेरीफाई करें, नहीं है तो उसे कम्पलीट करें। केवाईसी डिटेल वेरीफाइड हो जाएं तो ‘Online Services’ टैब पर जाएं। अब ड्रॉप डाउन मेनू से ‘Claim (Form-31, 19 10C & 10D)’ विकल्प को चुनें। अब अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके ‘Verify’ पर क्लिक करें। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट साइन करने के लिए Yes पर क्लिक करें और प्रोसीड कर दें। अब ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें। अब क्लेम फॉर्म में पूछी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें। अब फंड निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ को चुनें और अपना आवेदन सबमिट कर दें।

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