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केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी, 9 मई को अंतरिम ज़मानत पर सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 9 मई को सुनवाई करेगा। इस बीच, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को केवल इस शर्त पर राहत दी जाएगी कि वह किसी भी आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे क्योंकि इसका “व्यापक प्रभाव” हो सकता है। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि स्थिति “असाधारण” है क्योंकि लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं। “अंतरिम जमानत देते समय, हम जांच करते हैं कि क्या कोई दुरुपयोग होगा या क्या व्यक्ति एक कठोर अपराधी है। लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं है, केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं.

ईडी के इस तर्क को संबोधित करते हुए कि राजनेताओं के लिए अपवाद नहीं बनाया जाना चाहिए, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि यह राजनेता है या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ विशेष या असाधारण परिस्थितियां होंगी। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या अपवाद की आवश्यकता है चुनावों के मद्देनजर हम यह नहीं कह रहे हैं कि राजनेताओं के लिए एक अलग कानून होना चाहिए।

4 मई को, अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों के कारण शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सवाल पर विचार कर सकती है।

सुनवाई के दौरान, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी को 21 मार्च को केजरीवाल को उस तरह से गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी, जिस तरह से उसने किया क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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