ITR filing to bank KYC: 31 मार्च से पहले निपटा ले ये काम वरना करना पड़ सकता है परेशानी का सामना

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ITR filing to bank KYC: 31 मार्च से पहले निपटा ले ये काम वरना करना पड़ सकता है परेशानी का सामना

मेरठ। 31 मार्च के मात्र दो दिन ही बचे हैं ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में जरूरी काम जैसे आधार से पैन को लिंक कराना, विलंबित टैक्स फाइल करना, अपने आईटीआर का ई वैरिफिकेशन और टैक्स सेविंग स्कीम (ITR filing to bank KYC) जैसे महत्वपूर्ण काम को खत्म कर लें। कहीं ऐसा न हो कि 31 मार्च तक ये काम न हो और उसके बाद परेशानी का सामना करना पड़ जाए। ये अपडेट जानकारी टैक्सपेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वित्तीय चीजों से संबंधित कई जरूरी काम को निपटाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। अगर करदाता इस तय सीमा में कामों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें अगले वित्त वर्ष में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना होगा। जिसमें जुर्माना भी लग सकता है। –

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1- आधार-पैन कार्ड लिंक- आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इससे बैंक खाता भी सीज हो सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च 2022 से पहले लिंक करा लें। इससे पैन कार्ड निष्क्रिय होने से बचेगा।

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2- आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन- करदाताओं के पास अपने आईटीआर में गलतियों का संशोधर करने के लिए अभी 31 मार्च तक का समय है। 31 मार्च 2022 तक आईटीआर में हुई गलतियों में सुधार करवाया जा सकता है। अगर यह मौका हाथ से निकला तो फिर कोई छूट नहीं मिलेगी।

3- टैक्स सेविंग स्कीम निवेश: अगर टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना हैं तो दो दिन के भीतर जल्द से जल्द कर लें। 31 मार्च 2022 के बाद हाथ से यह मौका निकल जाएगा।

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