Income Tex: अगर होम लोन लिया है तो टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। होम लोन के जरिए आयकर अधिनियम की धारा 80सी24 और 80 ईईए का लाभ उठाकर टैक्स बचा सकते हैं। आयकर टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई पास आ रही है।
घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन बहुत आसान हो गया है। अगर होम लोन लिया है। टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। होम लोन के जरिए आयकर अधिनियम की धारा 80सी24 और 80 ईईंए का लाभ उठाकर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80सी। एक खास प्रावधान है। जिसका लाभ होम लोन लेने वाले नहीं उठा सकते है। बता दें, सरकार ने 2019 के बजट में IT टैक्स ACT में नया सेक्शन 80 EEA जोड़ा था। शुरूआत में 80 EEA का लाभ 2020 तक लिए गए Home lone पर दिया गया, लेकिन बाद में 80EEA की कर छूट को बढ़ाकर 2022 मार्च तक किया गया। यह छूट अब मौजूद नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक होम लोन लिया वो इसका लाभ उठा सकते हैं।
अतिरिक्त टैक्स छूट धारा 80EE A के तहत
होम लोन ब्याज के भुगतान पर सालाना 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट धारा 80EE A के तहत मिलती है। इस कटौती का दावा तब तक करते हैं, जब तक होम लोन चुका नहीं दिया जाता। इस कटौती का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि जो घर खरीदा है उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ जिस समय घर खरीदा था। उस समय कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए।
वहीँ अगर निर्माणाधीन घर के लिए होम लोन लिया है तो निर्माण अवधि के दौरान इस कटौती का दावा कर सकते हैं। किसी वित्त वर्ष में सेक्शन 80सी के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में डेढ़ लाख रुपए तक छूट मिलती है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और अन्य खर्च जो संपत्ति खरीदने के दौरान किए गए हैं, उन पर टैक्स लाभ क्लेम किया जा सकता हैं।

