LIC Unclaimed Amount : एलआईसी में आसानी से अनक्लेम्ड राशि का घर बैठे ऑनलाइन पता लगाया जा सकता है। जब 10 साल तक बीमा राशि को लेकर कोई दावा नहीं करता तो उसे सिनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जाता है। अगर यहां 25 सालों तक कोई क्लेम नहीं करता है तो ये केंद्र सरकार के पास जमा कराया जाता है। देश की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी (LIC) अपने पॉलिसीधारकों और आश्रितों को ये सुविधा देती है कि वो आसानी से मैच्योरिटी क्लेम, ऑनलाइन डेथ क्लेम, प्रीमियम रिफंड या फिर किसी और प्रकार की अनक्लेम्ड राशि को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। LIC में अनक्लेम्ड राशि पता करने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है उनमें LIC पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर का नाम, जन्मतिथि और पैन कार्ड की जरूरत होती है।
LIC की वेबसाइट पर ऐसे चेक करें अनक्लेम्ड पैसा?
अगर एलआईसी में पॉलिसी से जुड़ा कोई अनक्लेम्ड अमाउंट चेक करना हैं तो सबसे पहले एलआईसी की वेबसाइट पर जाना होगा। या फिर इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। https://customer.onlinelic.in/LICEPS/portlets/visitor/unclaimedPolicyDues/UnclaimedPolicyDuesController.jpf फिर सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा। जिसमें अपनी सभी जानकारी भरकर सबमिट करना है। इसके बाद अगर कोई अनक्लेम्ड अमाउंट निकलता है तो उसे क्लेम कर सकते हैं। इसके एलआईसी के साथ कुछ संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
कब कौन पॉलिसी अनक्लेम्ड है?
कोई पॉलिसीहोल्डर या आश्रित सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (SCWF) में रुपया ट्रांसफर होने के 25 साल तक उसको क्लेम कर सकता है। भारत की फाइनेंस एक्ट 2015 की धारा 126 के अनुसार, अगर SCWF में पैसा पर 25 साल में क्लेम नहीं किया है तो ये पैसा केंद्र सरकार के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसे अनक्लेम्ड मान लिया जाता है।
अनक्लेम्ड पॉलिसी के नियम?
अगर बीमा कंपनी के पास किसी पॉलिसी को लेकर 10 साल तक क्लेम नहीं आता है तो पैसे को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जाता है। इस फंड का उपयोग सीनियर सिटीजन देखभाल के लिए होता है।

