How to renew lapsed motor insurance policy: मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी है। यह वाहन चोरी और एक्सीडेंट के समय आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है। अगर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बंद हो चुकी है और इसको 90 दिनों के अंदर रिन्यू कराते हैं। तो नो क्लेम बोनस का लाभ मिलता है। वाहनों का इश्योरेंस कराना आज के समय का अनिवार्य अंग हो गया है। इश्योरेंस वाहन के एक्सीटेंड या चोरी होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देता है। ऐसे में अगर मोटर इश्योरेंस एक्पायर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी claim देने के लिए बाध्य नहीं होती। मतलब नुकसान की भरपाई Self करनी होगी।
थर्ड पार्टी इश्योरेंस जरूरी
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के मुताबिक, वाहन चालक के पास थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं लेता तो उस पर 2,000 से लेकर 4,000 रुपए Fine या तीन महीने की जेल हो सकती है।
एक्सपायर पॉलिसी को रिन्यू कराएं?
अगर वाहन का इंश्योरेंस एक्सपायर है तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा। जहां पर ग्रेस पीरियड आदि के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। ऑनलाइन या फिर फोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर पॉलिसी को एक्सपायर हुए काफी टाइम हो गया। ऐसे में इश्योरेंस कंपनी वाहन का मौके पर निरीक्षण कर सकती है। इसके अलावा सेल्फ-इंस्पेक्शन के लिए कंपनी कह सकती है। इस स्थिति में खुद फोटो और विडियो बनाकर कंपनी को देने होंगे।
मोटर इंश्योरेंस कराने के लिए जरूरी कागज
मोटर इंश्योरेंस कराने के लिए काफी जरूरी कागजात की जरूरत होती है। इसमें रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपाइर्ड पॉलिसी, पीयूसी आदि जरूरी हैं। अगर पॉलिसी एक्सपायर हुए 90 दिनों से कम हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस का लाभ दे सकती है। इससे इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है।

