NEET-UG केस की अहम् सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा। शीर्ष अदालत ने NTA को NEET-UG 24 परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया, जबकि यह सुनिश्चित किया कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। प्रत्येक केंद्र के संबंध में परिणाम घोषित किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह अभ्यास रविवार दोपहर तक पूरा करने को कहा।इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने बिहार पुलिस की केस डायरी और EoW रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से काउंसलिंग पर रोक लगाने का आग्रह किया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा, अगर हम दोबारा परीक्षा के लिए सहमत नहीं होते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि और क्या जांच की जरूरत है, हमें दिखाएं कि लीक इतना व्यवस्थित है और इसने देश भर में परीक्षा को इस तरह प्रभावित किया है कि परीक्षा रद्द करना ज़रूरी है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक लाख छात्र पुनर्परीक्षा चाहते हैं या उन्हें प्रवेश नहीं मिला है।
इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नीट के लिए डेटा विश्लेषण करने वाले और परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले आईआईटी मद्रास के निदेशक एनटीए की शासी संस्था में हैं। हालांकि, सरकार ने इससे इनकार किया। सरकार के अनुसार, जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट तैयार की है, वह कभी भी एनटीए का हिस्सा नहीं रहा है। पिछले सप्ताह, केंद्र ने एक हलफनामे में दोबारा परीक्षा का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से यह नहीं पता चलता है कि NEET UG परीक्षा में “बड़े पैमाने पर गड़बड़ी” हुई थी। दोबारा परीक्षा से लगभग 24 लाख छात्रों पर बोझ पड़ेगा, जिन्होंने 5 मई को परीक्षा दी थी।
केंद्र ने कहा कि डेटा का विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन किया गया था जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिला । 8 जुलाई को CJI ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से “समझौता” किया गया था और यह उचित संदेह से परे था कि पेपर लीक हुआ था। अदालत ने भी फटकार लगाई सरकार पर “इनकार” करने का आरोप लगाया और कहा कि उसे लीक हुई परीक्षा के लिए भुगतान करने वाले उम्मीदवारों और प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने वालों से निपटने में “निर्दयी” होना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ था और टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था, तो उसे फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा, यह बात अदालत ने कही।

