ज्ञानवापी मामला: SC से भी मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली राहत

उत्तर प्रदेशज्ञानवापी मामला: SC से भी मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली राहत

Date:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। अदालत ने साथ पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब जूलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।

ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी में यथास्थिति बरकरार रहेगी मतलब अपनी-अपनी जगह पर पूजा और नमाज जारी रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने एक याचिका दाखिल की है जिसमें व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिली पूजा करने की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की गयी है। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सोमवार को मस्जिद पक्ष के वकील ने इस याचिका पर अपनी दलीलें रखी, जिनको सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि निचली अदालत ने ज्ञानवापी में पूजा करने की तैयारियों के लिए प्रशासन को एक हफ्ते का समय दिया था लेकिन सरकार ने आदेश की अवहेलना करते हुए रात को ही पूजा शुरू करवा दी। मुस्लिम पक्ष का शीर्ष अदालत से आग्रह था कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और मस्जिद परिसर में पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी करे। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि मस्जिद में उत्तर दिशा से इंट्री होती है, वहीं व्यास जी के तहखाने में दक्षिण दिशा से, ऐसे में दोनों पक्षों में से एक-दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए कोर्ट यह निर्देश देता है कि नमाज़ और पूजा दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहेंगे।

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related