Kerala High Court : समलैंगिक जोड़ों को हाईकोर्ट से मिली साथ रहने की अनुमति, खुली नई राह

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नई दिल्ली। समलैंगिक जोड़ों को लेकर हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी है। समलैंगिक जोड़ों को यह अनुमति केरल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में दी है। माना जा रहा है कि केरल हाईकोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा फैसला है जो कि समलैंगिक संबंध में एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कानून की बंदिशों और समाज के विरोध के चलते रह नहीं सकते। लेकिन अब केरल हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के एक साथ रहने के आदेश देकर ऐसे लोगों के लिए एक नई राह खोल दी है।

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केरल हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को एक बड़ा आदेश सुनाया। जिसमें हाईकोर्ट की अदालत ने आदिला द्वारा दायर हैबियस कापर्स याचिका पर आज बहस के बाद समलैंगिक प्रेमी जोड़े को साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी। बता दें कि केरल हाईकोर्ट में आदिला नसरीन नामक युवती द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें उसने अपनी प्रेमिका फातिमा नूरा के साथ समलैंगिक संबंधों में साथ रहने की अनुमति मांगी थी। इस पर आज केरल हाईकोर्ट की अदालत ने दोनों को साथ रहने की अनुमति दे दी है। कोर्ट से साथ रहने की अनुमति मिलने के बाद आदिला नसरीन और फातिमा नूरा काफी खुश हैं। दोनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

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