FSSAI sweet box packing film: मिठाई कारोबारियों के लिए मिठाई पैकिंग के नियम सख्त किए गए है। अब मिठाई का डिब्बा पैकिंग फिल्म से पैकिंग करने पर सख्ती की गई है। भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पैकिंग फिल्म का मिठाई के डिब्बों की पैकिंग में उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ मिठाई कारोबारियों को नियमों का स्वयं अनुपालन करने को कहा है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियम प्रभावी करने के निर्देश
बता दें कि इसके लिए FSSAI ने पहले से रोक लगाई हुई है। लेकिन इसके बाद भी मिठाई के डिब्बों के आसपास पैकिंग फिल्म का उपयोग किया जाता है। अब इस पर सख्ती की गई है। FSSAI ने मिठाई के डिब्बों की पैकिंग में पैकिंग फिल्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम का प्रभावी अनुपालन करने के लिए प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और FSSAI निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी किए गए आदेश में कहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के तहत अब मिठाई डिब्बों के चारों ओर होने वाली पैकिंग या रैपिंग फिल्म के उपयोग पर रोक लगाई गई है। राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से कहा है कि वो इस रोक का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नामित अधिकारी को निर्देश दें। जिससे कि मिठाई कारोबारियों द्वारा मिठाई के डिब्बों के आसपास पैकिंग फिल्म के उपयोग न किया जा सके।
खाद्य कारोबारियों को नियम मानने के निर्देश
FSSAI ने अधिकारियों को तो पैकिंग फिल्म के उपयोग पर रोक का पालन सुनिश्चित करने को कहा ही है। इसी के साथ ही FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और संचालकों (FBO) को खुद भी इन नियमों का पालन कर मिठाई के डिब्बों को पैक करने के लिए किसी तरह की पैकिंग फिल्म का उपयोग नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।