कांवड़ यात्रा पर यूपी के स्टैंड से सुप्रीम कोर्ट नाराज़, नोटिस जारी

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कांवड़ यात्रा पर यूपी के स्टैंड से सुप्रीम कोर्ट नाराज़, नोटिस जारी

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी ज़ाहिर की है. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए है पूछा है कि कोविड संकट के बीच कांवड़ यात्रा क्यों? जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है, अब 16 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी. कोर्ट ने उतराखंड सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है.

नागरिक हैरान
कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि हमने आज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ परेशान करने वाला पढ़ा कि यूपी राज्य ने कांवड़ यात्रा को जारी रखना चुना है, जबकि उत्तराखंड राज्य ने अपने अनुभव के साथ कहा है कि कोई यात्रा नहीं होगी. हम जानना चाहते हैं कि संबंधित सरकारों का क्या स्टैंड है. भारत के नागरिक पूरी तरह से हैरान हैं. वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है और वहीं प्रधानमंत्री से देश में कोविड की तीसरी लहर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा-सा भी समझौता नहीं कर सकते. हम केंद्र, यूपी और उत्तराखंड राज्य को नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा 25 जुलाई से निकलने वाली है, हम चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द जवाब दाखिल करें ताकि मामले की शुक्रवार को सुनवाई हो सके.

अड़े हुए हैं योगी
बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा न कराने के अपने फैसले पर पुनर्विचार का फैसला किया है. लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू करने के ऐलान पर अड़े हुए हैं.

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