होली के रंग में कोरोना ने डाला भंग

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होली के रंग में कोरोना ने डाला भंग

  • कोरोना प्रभावित राज्यों में सार्वजनिक जगहों पर नहीं होंगे होली के आयोजन
  • मुंबई, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने जारी कीं गाइडलाइन

न्यूज डेस्क। रंग और हर्षोल्लास का त्योहार होली के रंग में इस बार कोरोना ने भंग डाल दिया है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्यों में होली को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर होली के आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी गयी है। होलिका दहन में भी गाइडलाइन का पालन करने, अधिक लोगों के एकत्रित न होने देने के निर्देश दिये गये हैं। गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गयी है। ऐसे में लोगों को इस बार घर में रहकर ही होली का त्योहार मनाना होगा।

देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा हैै। मंगलवार को भारत में 275 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो गयी। वहीं 47,262 नये कोरोना संक्रमित मिलने से कोरोना का प्रसार तेज होने की पुुष्टि हो रही है। होली के त्योहार के दौरान लोगों के एक-दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमण का प्रसार और अधिक होने की आशंका है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने होली पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की है। होली पर सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाने के साथ होलिका दहन पर भी सीमित संख्या में ही लोगों को एकत्रित होने और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजन मनाने पर रोक लगा दी डीडीएमए ने जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित अथाॅरिटी सार्वजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों को जमा न होने देने के सख्त निर्देश जारी किये हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और सर्विलांस के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए आने वाले नवरात्र और शब-ए-बारात जैसे पर्वों को भी सार्वजनिक तौर पर न मनाने की हिदायत डीडीएमए ने दी है।

वहीं कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में भी होली पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की गयी है। बीएमसी ने 28 और 29 मार्च को होली पर्व को मुंबई में निजी और सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर महामारी रोग अधिनियम-1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई करने की बात भी कही गयी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए पर्व और त्योहारों पर रोक न लगाने का आश्वासन देते हुए तमाम बंदिशें भी लागू कर दी हैं। बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस तथा कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा। वहीं आयोजनों में 10 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों, 60 वर्ष से अधिक के वृद्धजन के शामिल होने पर भी पाबंदी लगायी गयी है। मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार ने भी भीड़ में होली खेलने पर रोक लगा दी है। चंडीगढ़ में भी होली पर सार्वजनिक समारोह नहीं किए जा सकेंगे।

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