फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर

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फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर

नई दिल्ली: फेस माक्स और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

आपूर्ति पर्याप्त
उन्होंने कहा कि अब देश में चेहरा ढकने के मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति पर्याप्त हैं, ये अब जरूरी उत्पाद नहीं रह गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 13 मार्च को फेस मास्क और सैनिटाइजर को 100 दिन के लिए आवश्यक वस्तु ऐलान किया था।

जमाखोरी रोकने के लिए उठाया गया था क़दम
उस वक़्त कोरोना वायरस महामारी की वजह से इन उत्पादों की मांग में जोरदार इजाफा हुआ था। इन उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने तथा जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया।

राज्य सरकारों की सलाह से लिया फैसला
नंदन ने कहा, ‘‘इन दो उत्पादों को 30 जून तक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था। हम इसे और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देश में इनकी पर्याप्त आपूर्ति है।’’ उन्होंने कहा कि इस बारे में निर्णय राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श से लिया गया है।

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