हायर ईपीएस पेंशन स्कीम के तहत ईपीएफओ ने एक बार फिर डिटेल्स को प्रोसेस करने और अपलोड करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। ईपीएफओ के मुताबिक, अभी भी 3.1 लाख से ज्यादा आवेदन वैलिडेशन के लिए पेंडिंग हैं। इसके साथ ही कई नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों ने और समय देने का अनुरोध किया है। ईपीएफओ ने कहा कि नियोक्ता उन 4.66 लाख मामलों को 15 जनवरी 2025 तक अपडेट करें या उनका जवाब दें। इनमें ईपीएफओ ने अतिरिक्त जानकारी मांगी थी।
जो लोग 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएफ सदस्य थे या उस तारीख तक रिटायर हो चुके हैं वे सभी अपने मूल वेतन के आधार पर उच्च पेंशन चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि अब तक यह कैप 6,500 रुपये या 15,000 रुपये थी। उस वेतन से ज्यादा योगदान देकर कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के समय मूल वेतन के आधार पर पेंशन पा सकता है। इसके लिए वे ईपीएफओ सदस्य पात्र हैं, जिन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है। वे EPS 95 के तहत हायर EPS पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सामान्य पेंशन के लिए सदस्य की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सदस्य की आयु कम से कम 50 वर्ष है, तो उन्हें जल्दी पेंशन मिल सकती है। यदि आपने उच्च EPS पेंशन के लिए आवेदन किया है, तो आप EPFO के सदस्य सेवा पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आवेदन की पावती संख्या होनी चाहिए।
हायर ईपीएस पेंशन स्कीम का हिस्सा बनने के लिए पहले EPFO पोर्टल पर जाएं। पोर्टल पर आपको पेंशन ऑन हायर सैलरी का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। आवेदन पत्र भरें। “वैलिडेट ज्वाइंट ऑप्शन” का विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरें। नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा जैसी व्यक्तिगत जानकारी भरें। OTP सबमिट करें। सत्यापन के बाद, PF से जुड़ी सभी जानकारी भरनी होगी। आवेदन की स्वीकृति की पावती संख्या प्राप्त करें। आवेदन जमा करने के बाद, फील्ड ऑफिसर द्वारा आवेदन की समीक्षा की जाएगी।