UGC: ओडिशा के विश्विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का दिया गया हवाला

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विश्विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने ओडिशा के विश्विद्यालयों में भर्ती पर रोक लगा दी है, बता दें कि यूजीसी की ओर से ओडिशा सरकार और ओडिशा लोक सेवा आयोग को 3 महीने भर्ती रोकने को कहा गया है, जहाँ भर्ती रोकने की बात विश्विद्यालयों में फैकल्टी या नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिये कही गयी है। वहीं यूजीसी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा विश्विद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 पर स्थगन आदेश जारी किया था।

बता दें कि ओडिशा विश्विद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 को विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया था कि कानून विश्विद्यालयों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वयत्तता को कम कर देगा, जिससे संस्थान राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में हो जायेंगे। वहीं इस आदेश को चुनौती देते हुये सर्वोच्च अदालत के समक्ष यूजीसी ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जहाँ इसके बाद शीर्ष अदालत ने इसके कार्यान्वन पर रोक लगा दी थी।

वहीं इसके बावजूद ओडिसा में समाजशास्त्र और वाणिज्य संकाय के सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाबत यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने 25 मई को OPSC और राज्य शिक्षा आयोग को इसके बाबत चेताया था। वहीं इस मामले पर ओडिशा लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक दास ने कहा था कि उन्हें यूजीसी से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा हुआ था, वहीं अब इसे जल्द ही स्थगित कर दिया जायेगा।

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