बाजार:- आज के समय मे आधार और पैन कार्ड हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वही अब सरकार ने यह नियम लागू किया है कि आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। तो अगर आप भी उन लोगो मे से है जिन्होंने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आप इसे 30 जून तक करवा लें। क्योंकि 30 जून तक आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए केवल 500 रुपये का भुगतान करना होगा। वही अगर आप 30 जून के बाद आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।
अब समस्या यह है कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें। तो आज के समय मे इसे एक दूसरे से लिंक करना बेहद आसान है और आप इसे टैक्स पोर्टल के जरिए अपने घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद अगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं होगा तो आपको पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा। यहां आपको CHALLAN NO./ITNS 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। क्लिक के बाद अब जो पेज खुलेगा उसमें टैक्स एप्लीकेबल (0021) Income Tax (Other than Companies) को चुने। टाइप ऑफ पेमेंट में (500) Other Receipts को चुनना होगा। मोड ऑफ पेमेंट में दो ऑप्शन मिलेंगे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड दिखेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।
परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें। असेसमेंट इयर में 2023-2024 का चयन करें। ऐड्रेस वाली जगह पर अपना कोई भी ऐड्रेस डाले। अब कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर आपकी दर्ज जानकारी दिखेगी। जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री पर टिक करें सब्मिट टू द बैंक पर क्लिक करें। अगर आपकी ओर से दर्ज डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है तो एडिट पर क्लिक करना होगा। आपने नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जो भी ऑप्शन चुना होगा उसके अनुसार कार्ड डिटेल्स या नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा।
यहां अदर्स (Others) में 500 या 1000 रुपए भरें। 30 जून तक 500 रुपए लगेंगे उसके बाद 1000 रुपए की फीस देनी होगी। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी। इस डाउनलोड पर अपने पास रख लें। इस पेमेंट को अपडेट होने में 4-5 दिन का समय लगेगा। 4-5 दिन बाद दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा और लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। पैन नंबर और आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर कंटीन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटीन्यू पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आई एग्री पर टिक कर आगे प्रोसीड करें। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें। अब एक पॉप अप विंडो ओपन होगी। पॉप अप में लिखा होगा आधार पैन लिंकिंग की आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI के पास भेज दी गई है। वैलिडेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। इसका स्टेटस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

