200 करोड़ ठगी मामला: जैकलीन फर्नांडीज को विदेश यात्रा की अनुमति, एक करोड़ की FDR जमा करने के निर्देश

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Jacqueline Fernandez: आज पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष जज शैलेंद्र मलिक ने अभिनेत्री Jacqueline Fernandez को विदेश यात्रा करने और प्रचार गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है। हालांकि, Jacqueline Fernandez को विदेश यात्रा की अनुमति देते समय कोर्ट ने वीजा के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री Jacqueline Fernandez को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी है। उनका नाम ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ 200 करोड़ रुपए के मनी-लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली मामले में शामिल है। 37 वर्षीय Jacqueline Fernandez ने कोर्ट में आवेदन किया था कि 10 से 20 अगस्त तक पेशेवर सेवाओं में शामिल होने के लिए उनको अमेरिका यात्रा की अनुमति दी जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने अभिनेत्री Jacqueline Fernandez को विदेश यात्रा करने और प्रचार गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है। हालांकि, Jacqueline Fernandez को विदेश यात्रा की अनुमति देते समय अदालत ने वीजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया है।

ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि Jacqueline Fernandez प्रचार गतिविधियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कर सकती हैं। लेकिन अदालत ने कहा वीजा के मामले में निर्णय लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि अमेरिकी दूतावास या वीजा जारी करने वाला प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से आवेदक के मामले की जांच करेगा।

इसके अलावा अदालत ने कहा कि यह तय करना यूएसए-आधारित कंपनी पर निर्भर है कि प्रचार गतिविधियां भौतिक हैं या वर्चुअल माध्यम से। अदालत ने Jacqueline Fernandez को इजाजत देते हुए कहा कि वो एक करोड़ रुपये की एफडीआर जमा कराने के बाद विदेश जा सकती है। इसके अतिरिक्त Jacqueline Fernandez को अपनी यात्रा कार्यक्रम और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान अपने ठहरने के स्थान का विवरण देना होगा।

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