नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में सीधी टक्कर भाजपा और दिल्ली में सत्तारूढ़ दल आप के बीच है। दिल्ली नगर निगम चुनाव दलों का कद तय करेगा। वहीं कांग्रेस भी चुनाव में किस्मत अजमाने के लिए उतरेगी। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान चार दिसंबर को होगा। जबकि इसके परिणाम 7 दिसंबर को आएगा। चुनाव की घोषणा के साथ राजधानी में अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। प्रत्याशी सात नवंबर से 14 नवंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 19 नवंबर तक नाम वापसी लेने का दिन रहेगा। आयोग पहली बार एमसीडी के चुनाव प्रचार की वीडियोग्राफी कराएगा।
दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने कश्मीरी गेट स्थित कार्यालय में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के 250 वार्ड के लिए 1,46,73,847 मतदाता 13,665 केंद्रों पर मतदान करेंगे। चार दिसंबर को सुबह आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मतदान चलेगा। चुनाव में एक प्रत्याशी आठ लाख रुपये ही खर्च कर सकेगा। पिछले चुनाव में 5.75 लाख रुपये खर्च करने की सीमा रखी थी। सामान्य वर्ग के वार्ड में एक प्रत्याशी को पांच हजार रुपये जमानत राशि देनी होगी। जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में जमानत राशि ढाई हजार रुपये रहेगी।
विजय देव बताया कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और उसने एमसीडी चुनाव में निर्वाचन आयोग के नियम और शर्तों को अपनाने का फैसला किया है। इस तरह से वह मतदान में ईवीएम का उपयोग कर सकेगी। प्रत्याशी के नाम के साथ उसका फोटो लगाया जाएगा। इसमें मतदाताओं के प्रत्याशी पसंद न होने पर नोटा की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक वार्ड में एक मॉडल मतदान केंद्र बनाया जाएगा। जिसका संचालन महिला अधिकारी व कर्मचारी करेंगी। मतदान केंद्र में सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। प्रत्याशी सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और वे चुनाव प्रचार के दौरान रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।