नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक बार फिर शरा की कीमत में छूट मिलने जा रही है। दिल्ली सरकार ने आबकारी विभाग को निजी शराब की दुकान को एमआरपी पर 25 प्रतिशत तक छूट करने का अधिकार दिया है।
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बता दें कि गत फरवरी 2022 में सरकार ने शराब की दुकानों को छूट देने से मना कर दिया था। सरकार का तर्क था कि यह कोविड नियमों का उल्लंघन होगा। दिल्ली आबकारी कमिश्नर ने अब एक आदेश जारी कर कहा है कि शराब पर 25 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति दुकानदारों को प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं दुकानदारों को इस पर भी दिल्ली एक्साइज नियम 2020 के नियमों का पालन करना होगा।
आबकारी विभाग ने छूट की अनुमति देते हुए निर्देश जारी किए है कि अगर कोई दुकानदार नियमों को तोड़कर छूट देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।

