Rape Case : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 40 हजार रुपये जुर्माना

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रूडकी। आज अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर 20 साल कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपये अर्थदंग की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना झबरेड़ा क्षेत्र के गांव डेलना निवासी ओम सिंह के खिलाफ चार साल पहले 24 जुलाई 2018 को किशोरी से दुष्कर्म एवं दलित उत्पीडऩ मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की ओर से गत 22 सितंबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

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आज अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में जिरह सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दलित उत्पीड़न मामले में भी दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों ही सजा एक साथ चलेगी।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र की कोर्ट ने 20 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक विवेक कुश ने दुष्कर्म मामले में अपर सत्र जज मोहम्मद सुल्तान ने दोषी ओम सिंह को बीस वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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अर्थदंड अदा न करने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अनुसूचित व जनजाति अधिनियम में दोषी करार देते हुए उसको दो साल की कठोर कारावास व 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।

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