भारत में अब चीन, सिंगापुर हॉन्गकॉन्ग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले हर यात्री के लिए कोरोना की RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है, भले यह यात्री वहां के मूल निवासी हो या फिर किसी और देश से ट्रांजिट यात्रा के ज़रिये भारत आ रहे हों. इन यात्रियों को अपने साथ 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी।
पहले दिए गए थे ये निर्देश
दरअसल चीन और जापान समेत इन देशों में कोरोना के मामले काफी तेज़ी से बढे हैं ऐसे में भारत सरकार ने एहतियात के रूप में यह कदम उठाया है, पहले यह कहा गया था कि इन देशों से आने वाले यात्रियों का हवाई अड्डे पर ही एंटीजेन टेस्ट होगा, अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं या उसे बुखार होता है तो उसे आइसोलेशन में भेजा जायेगा, लेकिन अब इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजकर यह निर्देश जारी किये हैं.
72 घंटे पहले की रिपोर्ट ही होगी मान्य
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल को यह चिट्ठी सोमवार को लिखी है. इस चिट्ठी में चीन, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाली उड़ानों में यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य किया गया है. यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की होनी चाहिए। चिट्ठी में कहा गया है कि चीन, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, कोरिया रिपब्लिक, थाईलैंड और जापान में COVID-19 के केस बढे हैं. इसलिए अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों को लागू करने की जरूरत है. चिट्ठी में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयर सुविधा पोर्टल पर इन देशों से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विवरण देना होगा.