लखनऊ। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। आज 10 नवंबर को रामपुर उप चुनाव की अधिसूचना जारी होनी थी।
रामपुर से पूर्व सपा विधायक मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित की थी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र रिक्त घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की घोषणा की थी। 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाना प्रस्तावित था। रामपुर विधानसभा के लिए उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना प्रस्तावित थी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने जानकारी दी कि मोहम्मद आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।
मैनपुरी और खतौली विधानसभा की अधिसूचना आज
इसके अलावा आज गुरुवार को मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और खतौली विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक 10 से 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 5 दिसंबर को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी।