नई दिल्ली। सरकार ने बजट 2022 (Budget 2022) में काफी संशोधन किए हैं। इसी के तहत ही अब इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है। जिसके तहत अब आयकर दाता अपने लॉस रिटर्न को भी अपडेट कर सकेंगे। इसके अलावा अब आयकर विभाग को भी असेसमेंट वर्ष 2020-21 के लिए असेसमेंट पूरा करने का अलग से समय मिल गया है। पहले असेसमेंट 31 मार्च 2022 तक पूरा होना था। अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2022 कर दी है।
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बता दे कि गत 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश किया गया था। आम जनता और विशेषज्ञों से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद सरकार ने बजट संशोधन के साथ ही इनकम टैक्स में भी कुछ महत्वपूर्ण संशोघन किए। इन संशोधनों में प्रमुख हैं। लॉस रिटर्न को अपडेट करने का आप्शन। अपडेटेड रिटर्न प्रावधान बजट 2022 में पेश किया था। यह उन टैक्स दाताओं के लिए था जो रिटर्न भरते समय अपनी कुछ आय घोषणा करने से रह गए थे।
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अब एक असेसमेंट वर्ष के अंत में दो साल के अंदर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल की जा सकेगी। यदि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुछ आय की घोषणा करने से रह गए तो तो यह असेसमेंट वर्ष 2022-23 में बदल जाएगा। नए नियकों के अनुसार अब वित्त वर्ष 2024-25 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। इस सुविधा को लॉस रिटर्न के लिए भी लागू किया है। बता दें कि एक लॉस रिटर्न वह है जिसमें नेट लॉस घोषित किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता है। अपडेटेड रिटर्न वह रिटर्न है जो आप किसी असेसमेंट वर्ष के दो साल के भीतर दायर होता है।

