बाजार:- आज के समय मे हर कोई पैसा कमाना चाहता है लेकिन वह यह कभी नहीं चाहता है कि उसे अपने धन के बदले में किसी भी प्रकार का टैक्स दे। हालाकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि टैक्स देने की कैटेगरी में नहीं होते हैं फिर भी उन्हें टैक्स देना होता है और वह इस टैक्स से काफी परेशान हो जाते हैं और टैक्स से बचने के लिए तरह तरह के उपाय खोजने लगते हैं।
वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा तरीका जिंसमे आपकी सैलेरी अगर प्रति माह 10 से 12 लाख रुपये है तब भी आपको किसी को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। असल मे टैक्स नियम के मुताबिक टैक्स को बचाने के लिए लोगो को पहले से सजग रहना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि अगर नियोक्ता कंपनी आपकी सैलरी से टैक्स का पैसा काट चुकी है तब आईटीआर भर कर अपना कटा हुआ पैसा कैसे वापस हासिल कर सकते हैं।
बता दें जिन लोगो की सैलरी 12 लाख की होती है वह 30 प्रतिशत के स्लैब में आते हैं. क्योंकि 10 लाख से ऊपर सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है।
1. सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 50 हजार रुपये को घटा दीजिए।
2. अब 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये का क्लेम कर सकते हैं।
3. 12 लाख की सैलरी पर टैक्स बचत करने के लिए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा।
4. इसके बाद भी आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं. आप इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत दो लाख और धारा 80EEA के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती हासिल कर सकते हैं।

