दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। उन्हें 29 जून को अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की पांच दिन की हिरासत मांगी थी। सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें आबकारी नीति मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई नियमित जमानत पर रोक लगा दी गई थी।
मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने के लिए एक नई याचिका दायर करेंगे, जिसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगा दी गई थी। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका वापस लेने और उसी प्रार्थना को दोहराते हुए एक नई याचिका दायर करने और 25 जून के आदेश को चुनौती देने की मांग की है। ईडी के लिए एसवी राजू को कोई आपत्ति नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएनवी भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा, “याचिका को वापस लेने की अनुमति दी गई है और नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।”
हाईकोर्ट ने 21 जून को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को जमानत दी गई थी। अदालत ने कहा कि वह मामले के रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए दो या तीन दिनों के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख रही है। चूंकि 21 जून का आदेश अब वैध नहीं है, इसलिए केजरीवाल ने 25 जून के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया, जिसमें नियमित जमानत पर रोक लगाई गई थी।
20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी।