Allahabad HC: देश को झकझोरने वाले नोएडा के निठारी कांड में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट द्वारा सुरेंद्र कोली व मनिंदर सिंह पंढेर को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। आरोप संदेह से परे साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए दोनों बरी कर दिए गए है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज नोएडा के निठारी कांड में CBI कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुरेंद्र कोली व मनिंदर सिंह पंढेर को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर की है। दोनों ही आरोपियों पर आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो पाने के कारण निर्दोष करार दे दिए गए और बरी कर दिया है।
कोली पर दर्जनों लड़कियों की नृशंस हत्या व दुष्कर्म करने के आरोप
कोली पर दर्जनों लड़कियों की नृशंस हत्या व दुष्कर्म करने के आरोप में एक दर्जन से अधिक मामलों में फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। पंढेर को तीन मामलों में फांसी की सजा मिली है। नोएडा की पंढेर की कोठी में निठारी गांव की लड़कियों को लाकर हत्या की गई थी। मामला को लेकर काफी हंगामा हुआ था। देशभर में निठारी कांड की गूंज सुनाई दी थी।