Gyanvapi ASI Survey Case: वाराणसी जिला जज द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वे की अनुमति दी थी। सोमवार की सुबह ASI की 32 सदस्यी टीम ने सर्वे शुरू किया था। लेकिन उसी दिन 5 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर बुधवार तक रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर आज
गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही। इस सुनवाई में कल ASI डायरेक्टर द्वारा दिए हलफनामे पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने आज सुनवाई की और सर्वे पर अंतिरम रोक लगाते हुए मुकदमें में 3 अगस्त अगली तारीख लगा दी है। अब 3 अगस्त को हाईकोर्ट इसमें फैसला सुना सकती है। लेकिन तब तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है।
वाराणसी से हाईकोर्ट पहुंचे ASI के एडिशनल डायरेक्टर
हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई में केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह से सर्वे की विधि और तरीके के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी ASI के वैज्ञानिक ही बेहतर तरीके से दे पाएंगे। इस पर कोर्ट ने ASI एडिशनल डायरेक्टर को वाराणसी से तलब किया। उन्हें आने के लिए तीन घंटे का समय दिया गया। वाराणसी से ASI के एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी 4 बजे के बाद कोर्ट पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया था।
आपत्ति दाखिल करते हुए एएसआई सर्वें पर रोक की बात
इस पर बुधवार को मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करते हुए एएसआई सर्वें पर रोक की बात कही थी। आज गुरुवार को आपत्ति दाखिल को पढ़ने और देखने के बाद हाईकॉर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे पर रोक को बढ़ा दिया। इस मामले में हिन्दू पक्ष अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जानकारी दी कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों ने अपनी दलील पेश की थी। जिसे सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त निर्धारित की है। तब तक सर्वे पर अंतिरम रोक रहेगी।