असम और अरूणाचल में छह महीने और बढ़ाई AFSPA की मियाद

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने असम और अरुणाचल प्रदेश के अशांत जिलों में विशेष सशस्त्र बल कानून (अफस्पा) की मियाद आज से छह महीने के लिए बढ़ा दी है। इस कानून के तहत गड़बड़ी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बिना वारंट के जांच और गिरफ्तारी सहित विभिन्न प्रतिबंधात्मक कदम उठाने का अधिकार प्राप्त होगा।  अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और नामसाई में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतगर्त आने वाले इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम,1958 को आज शनिवार एक अक्टूबर से छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इन सभी इलाकों को पूर्व में अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। 

इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नागालैंड के नौ जिलों और चार जिलों में 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में विशेषाधिकार कानून की मियाद छह महीने के लिए बढ़ा दी थी। गृह मंत्रालय ने इन दोनों राज्यों में सुरक्षा के हालातों की समीक्षा के बाद अफस्पा की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। पूर्वाेत्तर के कुछ राज्यों और जम्मू-कश्मीर में यह कानून लागू किया गया है। उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को इस कानून के तहत तमाम तरह के खास अधिकार दिए जाते हैं।  कश्मीर और जम्मू में अफस्पा को सितंबर 1990 में लागू किया था। जब राज्य में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा और उनको राज्य से निकालने के लिहाज से आतंकवाद का भयावह दौर तेजी से शुरू हुआ था। अफस्पा को देश में पहले कश्मीर में लागू किया गया था। लेकिन अगस्त 2021 में इसे जम्मू में भी लागू किया गया था। उसके बाद से ये जम्मू-काश्मीर में लागू है।

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